सुल्तानपुर. उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा सहित 6 लोगों को 3 महीने की सजा सुनाई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 21 साल पुराने इस मामले में इन सभी 6 लोगों पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि कोर्ट ने इन लोगों को सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका देते हुए सभी की जमानत मंजूर कर ली.
वहीं इस सज़ा को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, ‘बिजली कटौती से परेशान जनता के लिए आंदोलन किया तो 18/6/2001 के केस में सुल्तानपुर कोर्ट से 3 महीने जेल और 1500 रु जुर्माना की सजा हो गई. जनहित की लड़ाई जारी रहेगी जो भी सजा मिले मंजूर है. इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील की जाएगी.’
दरअसल यह मामला 18 जून 2001 का है, जब बिजली कटौती के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह और पूर्व सपा विधायक अनूप संडा, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी, कांग्रेस के पूर्व सभासद एवं अधिवक्ता कमल श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता संतोष चौधरी, भाजपा के नामित सभासद विजय ने विरोध प्रदर्श किया था.
इस केस में सुल्तानपुर एमपी- एमएलए कोर्ट में 21 साल बाद आए फैसले में AAP से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत सभी 6 आरोपियों को धारा 143 के तहत 3 महीने की सजा के साथ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही धारा 341 के तहत एक महीने की सज़ा व 500 रुपये जुर्माना लगाया गया.
वहीं बचाव पक्ष के वकील रुद्रप्रताप सिंह मदन ने बताया कि कोर्ट ने अपील दायर करने के लिए मौका देते हुए सभी आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है.
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Tags: AAP chief Sanjay Singh, Sultanpur information, UP information
FIRST PUBLISHED : January 11, 2023, 19:17 IST