नोएडा. गौतम बुद्ध नगर जिला की एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2017 में एक विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति और सास-ससुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत सिंह भाटी ने बताया कि जेवर के चौरौली गांव में 27 जुलाई 2017 को विवाहिता अंशु की गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी. आरोपियों ने हत्या करने के बाद शव पर केरोसिन तेल डालकर जला दिया था. इसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी थी कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है.
परिजनों ने इस मामले में विवाहिता के पति होमगार्ड देवेंद्र, सास विजयवती और ससुर चेतराम के खिलाफ दहेज हत्या की शिकायत की थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि महिला की हत्या करने के बाद केरोसिन तेल डालकर शव को जलाया गया था. उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
बता दें कि बीते अप्रैल महीने में गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत ने मंगलवार को पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रथम ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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FIRST PUBLISHED : August 05, 2022, 17:22 IST