लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) जेल से रिहा हो गया है. केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra launched) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद आज करीब 130 दिन बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू जेल से बाहर आ गया.
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल खंडपीठ ने इस मामले में बीते बृहस्पतिवार को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी. मिश्रा की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा था कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसके खिलाफ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने किसानों को कुचलने के लिए एक वाहन के चालक को उकसाया था.
#WATCH Ashish Mishra, son of MoS Home Ajay Mishra Teni, accused within the Lakhimpur Kheri violence case launched on bail pic.twitter.com/11f2CmyFCc
— ANI (@ANI) February 15, 2022
वहीं, याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता वी के शाही ने कहा था कि घटना के समय मिश्रा उस कार में सवार थे जिसने किसानों को कथित तौर पर अपने पहियों के नीचे कुचल दिया था. उल्लेखनीय है कि इस घटना की जांच उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की निगरानी में हुई है.
अदालत की लखनऊ पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई पूरी करने के बाद मिश्रा की याचिका पर 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि तीन अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी. यह हिंसा तब हुई थी जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे. घटना के आरोपियों में आशीष मिश्रा का नाम भी शामिल है.
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