नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला
6 सितंबर, 2018 को एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाले प्रावधानों को रद्द कर दिया था।
ऐतिहासिक फैसला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस आरएफ नरीमन, डी वाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और एएम खानविलकर की संवैधानिक पीठ ने पारित किया था। पीठ ने फैसला सुनाया था कि धारा 377, सहमति देने वाले वयस्कों, चाहे समलैंगिक हो या विषमलैंगिक, के बीच यौन कृत्यों को अपराध घोषित करती है, असंवैधानिक है।
शीर्ष अदालत ने याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुनाया जिसमें द्वारा दायर प्रमुख याचिकाएं शामिल थीं भरतनाट्यम डांसर नवतेज सिंह जौहर, नाज़ फाउंडेशन, बिजनेस एक्जीक्यूटिव आयशा कपूर, शेफ रितु डालमिया, पत्रकार सुनील मेहरा, कार्यकर्ता हरीश अय्यर, होटल व्यवसायी अमन नाथ और केशव सूरी और आईआईटी के पूर्व छात्रों का एक समूह।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि धारा 377 के निरंतर अस्तित्व ने गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की सुरक्षा को गंभीर रूप से कम कर दिया है जो संविधान सभी भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है।
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