‘गैंगरेप पीडि़त की सरकार करे आर्थिक मदद’
गैंगरेप पीड़िता मेडिकल छात्रा के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश
प्रयागराज। गैंगरेप पीडि़त छात्रा को सरकार तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्घ कराए। ये आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज की गैंगरेप पीड़िता मेडिकल छात्रा की आर्थिक मदद देने की माँग को स्वीकार करते हुए दिया। कहा कि अन्य कानून के तहत मिलने वाले मुआवजे का भी भुगतान किया जाय। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनील चैधरी की जनहित याचिका पर दिया है। याचीकर्ता ने दिल्ली के निर्भया गैंग रेप प्रकरण का हवाला देते हुए मुआवजे की मांग की है।

यचीकर्ता का कहना था कि जिस प्रकार निर्भया कांड की तरह ही प्रयागराज मेडिकल छात्रा के साथ 10 लोगों ने चलती बस से जबरन उतारकर अपनी कार में अगवा कर मारा पीटा, जबरन शराब पिलाने के बाद गैंगरेप किया। जब छात्रा चिल्लाने लगी तो अपराधियों ने चेहरे को सिगरेट से दाग दिया और मुँह पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। इस घटना पर प्रदेश के कई सामाजिक संगठन, संरक्षक के रूप में पूर्व कमिश्नर बादल चटर्जी, पूर्व कमिश्नर आर.एस.वर्मा, पूर्व डी.आई.जी. अशोक कुमार शुक्ला ने याची के साथ आंदोलन किया। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई राहत कोष के अलावा भी उत्तरप्रदेश सरकार दण्ड प्राक्रिया संहिता की धारा 357 ए के तहत मदद करेगी। सरकार ने एक लाख रूपये मुआवजे की मंजूरी दे दी है और चार्ज सीट दाखिल होने पर 6 लाख अतिरिक्त दिए जाएंगे। कोर्ट ने 24 मई तक भुगतान मंजूर करने को कहा है और हलफनामा मांगा है।